अगर इन सवालों की जानकारी आपके पास नहीं है तब आप इनके जवाब सरकारी कार्यालय से सूचना का अधिकार 2005 के अन्तर्गत ले सकते है ।
सूचना का अधिकार का क्या मतलब है ?
सूचना का अधिकार 2005 हर भारतीय नागरिक को सरकारी कार्यालयों के दस्तावेजों, अभिलेखों का निरिक्षण करने/उनका प्रतिलिपि या नमूने / लिखित जानकारी हासिल करने का अधिकार देता है ।
जो भारत की प्रभुता, अखण्डता, सुरक्षा, वैज्ञानिक या आर्थिक हितों व विदेशी संबंधों के लिए घातक हो ।
हर सरकारी कार्यालय की यह जिम्मेदारी है कि वह अपने विभाग के विषय में निम्नलिखित सूचनाऍ जनता को स्वयं दें ।
सूचना पाने की प्रक्रिया क्या है?
| साधारण समस्या से संबंधित आवेदन | 30 दिन |
| जीवन/स्वतंत्रता से संबंधित आवेदन | 48 घंटे |
| तृतीय पक्ष | 40 दिन |
| मानव अधिकार के हनन संबंधित आवेदन | 45 दिन |
सूचना पाने के लिए आवेदन कैसे बनाऍ ?
सूचना न देने पर क्या सजा है ?
लोक सूचना अधिकारी आवेदन लेने से इंकार करता है, सूचना देने से मना करता है या जानबुझकर गलत सूचना देता है तो उस पर प्रतिदिन रु. 250 के हिसाब से व कुल रु. 25,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है ।
अपीलीय अधिकारी, विभाग का नाम एव पता।
सूचना पाने के लिए निर्धारित शुल्क
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विवरण
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केन्द्र
सरकार
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झारखण्ड
सरकार
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| आवेदन शुल्क | रु. 10/- | रु. 10/- |
| अन्य शुल्क |
ए-4 या ए-3 के कागज के लिए रु. 2/ प्रति पेज |
ए-4 या ए-3 के कागज के लिए रु. 2/ प्रति पेज |
| बड़े आकार का कागज/नमूना के लिए वास्तविक मूल्य | बडे़ आकार का कागज/ नमूना के लिए | |
| फ्लापी या सीडी के लिए रु. 50/- | फ्लापी या सीडी के लिए रु. 50/- | |
| रिकार्ड निरिक्षण का शुल्क | पहला घंटा -नि.शुल्क, तत्पश्चात हर घंटे के लिए रु. 5/- | पहला घंटा नि. शुल्क तत्पश्चात हर आधे घंटे के लिए रु. 5/- |
| अदायगी | नकद / बैंक ड्राफ्ट / बैंकर्स चैक / पोस्टल आडर्र के रुप में | नकद / बैंक ड्राफ्ट / बैंकर्स चैक / पोस्टल आडर्र के रुप में |
नोट: गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों को कोई शुल्क नही देना पड़ता हैं ।
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झारखण्ड
सूचना आयोग
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ब्लाँक न. 4, पाँचवी मंजिल, पुराना जे.एन.यू. कैम्पस, नई दिल्ली-110 067, वेबसाइट: cic.gov.in , फोन/फैक्स -011-26717354 |
इंजीनियरिंग
हाँस्टल न. 2,
एच.ई.सी.,
धुरवां,
राँची-834004,
फोन- 0651-2401418, 2401421
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